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पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली पत्नी, ससुर, सास सहित सात लोगों को सजा

हेज का मामला दर्ज कराकर राजीनामा करने के लिए मांग रहे थे पचास हजार, नहीं देने पर दे रहे थे जान से मारने की धमकी

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पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली पत्नी, ससुर, सास सहित सात लोगों को सजा

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ग्वालियर। पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाली पत्नी शालिनी, ससुर दीवानचंद, सास सुशीला, शालिनी के मौसा शिवकुमार बाथम उनकी पत्नी कुसुम, तथा साले रिंकू एवं रवि वर्मा को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दहेज एक्ट में फंसाकर राजीनामा करने के लिए पचास हजार रुपए नहीं देने पर आरोपीगण मृतक नीरज को जान से मारने की धमकी देते थे। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी दीवानचंद, सुशीला निवासी चंदन नगर, शालिनी निवासी दुर्गा कॉलोनी, शिवकुमार व कुसुम बाथम निवासी कोटेश्वर रोड चंदन नगर, रिंकू व रवि वर्मा निवासी सती मोहल्ला इटावा को भादसं की धारा ३०६ के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच-पांच सो रुपए का जुर्माना भी किया गया है। नीरज की यह दूसरी शादी थी जो शालिनी के साथ २०१६ में हुई थी। शालिनी उसके पहली पत्नी से हुए पुत्र को भी प्रताडि़त करती थी। सुसाइट नोट में लिखा था आरोपी दे रहे हैं धमकी अतिरिक्त लोक अभियोजक एमपी बरुआ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि ८ अगस्त १६ को दोपहर फरियादी पंचम सिंह धानुक ने पुलिस थाना ग्वालियर में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसका लडक़ा नीरज करीब नौ साल से उससे अलग रह रहा है। एक माह से वह आउखाना निवासी संजय कुशवाह के मकान में किराए से रहने आया था। मकान मालिक से फोन पर सूचना दी कि नीरज ने फांसी लगा ली है। जाकर देखा तो छत के कुंदे से रस्सी से फंासी लगा के वह लटका था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक के कपड़ों से सुसाइट नोट जब्त किया गयाा सुसाइट नोट में नीरज ने लिखा था कि आरोपीगण पचास हजार रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि नीरज धानुक को उसकी ससुराल वाले पत्नी शालिनी, सास सुशीला, ससुर दीवानचंद, साले रिंकू, रवि, मौसी रेनू व मौसा शिवस्वरुप उस पर लगाए गए दहेज एक्ट के प्रकरण में राजीनामा करने के लिए पैसों की मांग को लेकर उसे प्रताडित करते थे। इस कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपीगण के खिलाफ भादसं की धारा ३०६ सहपठित धारा ३४ के अपराध में मामला दर्ज कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था।