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करदाताओं को दी राहत, आयकर विभाग ने जारी किए तीन इ-मेल आइडी

- फेसलेस असेसमेंट स्कीम : इनकम टैक्स में लंबित मामलों के संबंध में दर्ज करा सकेंगे शिकायत

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करदाताओं को दी राहत, आयकर विभाग ने जारी किए तीन इ-मेल आइडी

करदाताओं को दी राहत, आयकर विभाग ने जारी किए तीन इ-मेल आइडी

ग्वालियर. करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब करदाताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, आयकर विभाग ने फेसलेस या इ-आकलन योजना (इ-असेसमेंट स्कीम) के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए करदाताओं के लिए तीन आधिकारिक इ-मेल आइडी अधिसूचित किए हैं। इ-आकलन योजना के तहत करदाता और कर अधिकारी का आमना-सामना नहीं होता है।

विभाग ने दी जानकारी
विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर ये जानकारी देते हुए कहा है कि करदाताओं के चार्टर के साथ मेल करते हुए करदाता सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने लंबित मामलों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस योजना के तहत समर्पित इ-मेल आइडी बनाई है। विभाग ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बनाई गई तीन अलग-अलग इ-मेल आइडी के तहत शिकायतें डाली जा सकती हैं।

ये हैं तीनों आइ-डी
- फेसलेस असेसमेंट्स के लिए समाधान.फेसलेस.असेसमेंट एट इनकमटैक्स.जीओवी.इन।
- फेसलेस पेनल्टी के लिए समाधान.फेसलेस.पेनल्टी एट इनकमटैक्स.जीओवी.इन।
- फेसलेस अपील के लिए समाधान.फेसलेस.अपील एट इनकमटैक्स.जीओवी.इन।

जाने फेसलेस असेसमेंट को
फेसलेस आकलन प्रणाली के तहत करदाता को आयकर से जुड़े कामों के लिए विभाग के कार्यालय जाने या विभाग के किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक-आधारित प्रणाली है जिसे पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है। इसे 2019 में शुरू किया गया था।

मिलेगा त्वरित निराकरण
आयकर विभाग ने सुधार के रूप में एक नया कदम आगे बढ़ाया है। फेसलेस अससेमेंट में ऑनलाइन पोर्टल के कारण करदाताओं को तकनीकी समस्याएं हो रही थीं, अब इन मेल आइडी के जरिए आयकर अधिकारी को समस्या बताकर करदाता अपना समाधान कर सकेंगे। मेल आइडी पर त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है।
- नितिन पहारिया, सीए

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