जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश, मीटर भी स्थापित करना होगा
ग्वालियर. पड़ोसी के बकाये पर दूसरे का कनेक्शन काटना बिजली कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी ने कनेक्शन काटकर परिवादी को मानसिक पीड़ा दी है। इस पीड़ा के बदले में पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं। साथ ही दो हजार रुपए केस लडऩे का खर्च दिया जाए। परिसर से जो मीटर उखाड़ा था, उसे तत्काल लगाया जाए।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 11 मार्च 2022 को रीना कुशवाह निवासी कोटावाला मोहल्ला तारागंज का कनेक्शन काटकर मीटर निकाल लिया। उन्होंने इस कार्रवाई की शिकायत बिजली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर की। परिसर में आए बगैर शिकायत का निराकरण कर दिया और मोबाइल पर निराकरण किए जाने का संदेश भेज दिया। इसके बाद बिजली कंपनी को कानूनी नोटिस दिया गया। बिजली कंपनी ने इसका जवाब दिया कि उनके परिसर में हरभजन व राजाराम का बिल बकाया है। इनके बकाये के चलते रीना कुशवाह का कनेक्शन काटा गया। रीना कुशवाह ने भी इसका खंडन किया कि दोनों लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है। उनके ऊपर कोई बकाया भी नहीं है। इसके बाद उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद दायर किया। फोरम ने कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए पांच हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है।