
एसी करता था आवाज, फोरम ने दिलाया मुआवजा
ग्वालियर। उपभोक्ता फोरम ने एसी निर्माता जनरल कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह खराब एसी को ठीक करके दे। इसके अलावा एसी के आवाज करने से उपभोक्ता को जो पीडा हुई है उसके लिए दो हजार रुपए की क्षतिपूर्ति उन्हें प्रदान करे।
इसके अलावा कंपनी परिवाद का खर्च दो हजार रुपए भी वहन करे। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि यदि एसी ठीक नहीं हो सकता है तो उसकी तत्काल सूचना फरियादी को दे। परिवादी संध्या भदौरिया ने वाद प्रस्तुत कर कहा कि उन्होंने जनरल कंपनी द्वारा निर्मित विंडो एसी को मनीष बिजनेस प्रा.लि. के आश्वासन पर २२ फरवरी १९ को ४७ हजार रुपए में खरीदा था। यह एसी २३ फरवरी को उनके घर में फिट किया गया। उस समय अधिक गर्मी नहीं होने के कारण एसी का उपयोग नहीं किया गया। परिवादी को विदेश बच्चों के पास जाना था इसके बाद जब ८ मई १९ को वे वापस आईं और उन्होंने एसी को चालू किया तो एसी में किसी भी प्रकार की कूलिंग नहीं हो रही थी। एसी बहुत आवाज कर रहा था। इस पर उन्होंने कस्टुमर केयर पर शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर दो मैकेनिकोकं ने उनसे १४ मई १९ को संपर्क किया। उन्होंने बताया कि एसी का कंडेन्सर काइल लीक होने एवं गैस न होने के कारण दिक्कत है। इसे ठीक कर दिया गया। इसके बाद वहीं पार्ट फिर खराब हो गया। एसी की काईल लीक होने लगी और अधिक आवाज करने लगा। इस पर उन्हेांने फिर दुकान से संपर्क किया तो उन्हें जवाब दिया गया उनका काम एसी को फिट करना है, वे इस संबंध में कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जब उनकी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया तो उन्होंने नोटिस के बाद यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया।
परिवाद में कहा गया कि कंपनी ने वारंटी अवधि में होने के बाद भी एसी की कमी को दूर न कर सेवा में त्रुटि की है। फोरम ने कहा कि नवीन एसी दिलाए जाने या उसकी कीमत दिलाए जाने का प्रश्न है तो एेसा तभी किया जा सकता है जब उस एसी में निर्माणगत दोष हो। या वह ठीक नहीं किया जा सकता हो। लिहाजा न्यायालय ने नया एसी दिलाया जाना उचित न पाते हुए उक्त आदेश दिए हैं।
Published on:
21 Feb 2020 11:34 pm
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