कार-बाइक की खरीद के 15 साल बाद कराना होता है आरसी का नवीनीकरण, प्रति माह 300 से 500 रुपए लगता जुर्माना
ग्वालियर. अगर आपकी बाइक या कार को 15 साल हो गए हैं और वाहन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, तो यह आपके लिए महंगी भूल साबित हो सकती है। आपको वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल से जुड़े नियमों को जानने की जरूरत है। कई लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से रिन्यूअल में हजारों रुपए पेनल्टी भरनी पड़ रही है।
मोटर वाहन नियम-2021 के 23वें संशोधन के अनुसार अप्रेल 2022 से दोपहिया वाहनों का रिन्यूअल चार्ज 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद एक महीने में रिन्यूअल नहीं होता है तो 300 रुपए प्रति महीना पेनल्टी भरनी होगी। वहीं चार पहिया वाहन की पेनल्टी 500 रुपए महीना और रिन्यूअल चार्ज 5000 रुपए है। वाहन का रजिस्ट्रेशन इसके खरीदने से 15 साल तक वैध रहता है। इसके बाद 5 साल के लिए रिन्यू होता है। गौरतलब है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन मार्च में एक्सपायर हो रहा है तो इसे जनवरी या फरवरी में ही रिन्यू करवा सकते हैं, दिसंबर में नहीं। अप्रेल से पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी।
पुराने वाहन खरीदार रखें खास ध्यान
पुराना वाहन खरीदने से पहले इस नियम का खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर वाहन के पिछले मालिक ने रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराया तो इस पर बकाया पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। ऐसे में जरूरी है कि पुराना वाहन खरीदते समय ही पंजीकरण की वैधता जांच ली जाए, ताकि वाहन के ट्रांसफर करवाते समय कोई पेनल्टी न देनी पड़े।
यदि रिन्यूअनल नहीं कराया तो देना होगी पेनल्टी
अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 साल बाद कराता है, तो प्रतिमाह के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ऐसे मामले आते हैं तो हम उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर देते हैं। कई लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। इसलिए समय से रिन्यूअल करा लेना चाहिए।
एचके सिंह, आरटीओ, ग्वालियर
बाइक के रजिस्ट्रेशन की मियाद 15 साल थी, इसलिए भूल गया। जब वाहन को ट्रांसफर कराने गया तो पता चला कि बाइक का रजिस्ट्रेशन एक साल पहले एक्सपायर हो चुका है। आरटीओ में 300 रुपए प्रति महीना पेनल्टी और 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ी।
-सतीश खजूरिया, दीनदयाल नगर
डिजिटल इंडिया के दौर में अलर्ट मैसेज नहीं
डिजिटल इंडिया के दौर में वाहन के रजिस्ट्रेशन की वैधता खत्म होने का अलर्ट वाहन मालिक को नहीं मिल रहा है, जबकि इस पर प्रति माह भारी पेनल्टी वसूली जाती है। आमतौर पर लंबी अवधि होने के कारण वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता तिथि लोग याद नहीं रख पाते। ऐसे में अलर्ट मैसेज मिलने चाहिए और पेनल्टी इतनी भारी हो तो ये जरूरी हो जाता है। कई वाहन तो अभी तक वाहन-4 पोर्टल में अपलोड भी नहीं हुए है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इतनी है रिन्यूअल फीस और पेनल्टी (रुपए प्रति माह)
वाहन रिन्यूअल फीस पेनल्टी प्रतिमाह
टू व्हीलर 3000 300
कार-जीप 10,500 500
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ग्वालियर में इतने वाहन 15 साल पूरे कर चुके हैं
चार पहिया- 10,800
बाइक- एक लाख 25 हजार