scriptप्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना | 15 thousand fine imposed for recovering 30 rupees more than the print | Patrika News
हनुमानगढ़

प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

हनुमानगढ़. बिस्किट की प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक कीमत वसूलने पर जंक्शन स्थित ईजी डे स्टोर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

हनुमानगढ़Oct 23, 2021 / 10:40 pm

adrish khan

प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना
– जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला
हनुमानगढ़. बिस्किट की प्रिंट रेट से 30 रुपए अधिक कीमत वसूलने पर जंक्शन स्थित ईजी डे स्टोर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के अलावा ईजी डे स्टोर को परिवादी से वसूली गई अधिक राशि के भुगतान के साथ ही परिवाद पेश करने की दिनांक से वास्तविक अदायगी तक 9 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज भी अदा करना होगा। मानसिक परेशानी एवं वाद खर्च की भी राशि की अदायगी करनी होगी। आयोग अध्यक्ष राजेश शेखावत व सदस्य मधुलिका खत्री ने यह फैसला दिया।
आयोग की ओर से आयोजित लोक अदालत में रवि सिंगला पुत्र सतीश कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड 12, सेक्टर 12 जंक्शन का प्रकरण रखा गया। प्रकरण के अनुसार रवि सिंगला ने ईजी डे स्टोर से 6 अगस्त 2017 को बिस्किट के छह पैकेट खरीदे थे। प्रत्येक पैकेट के 45 रुपए वसूले गए। इस प्रकार रवि सिंगला की ओर से खरीदे गए छह पैकेट पर प्रिंट से अधिक कुल 30 रुपए ले लिए गए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार कर ईजी डे स्टोर को आदेश दिए कि अधिक वसूल की गई 30 रुपए की राशि वापस लौटाई जाए। इस राशि पर परिवाद पेश करने की दिनांक से वास्तविक अदायगी तक 9 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज अदा किया जाए। साथ ही मानसिक परेशानी पेटे 3 हजार रुपए एवं वाद परिव्यय के 2 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा हर्जाने के रूप में 15 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने होंगे। आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित करनी होगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष राजेश शेखावत के अनुसार इस तरह से अगर कोई अन्य दुकानदार भी प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलता है तो उपभोक्ता के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खुला है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
ब्रेड के पैकेट में मिला मरा हुआ कीड़ा
ब्रेड के पैकेट में मरा हुआ कीड़ा मिलने के मामले में फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जसवीर सिंह पुत्र दलजीत सिंह सुवेदी निवासी दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया कि उसने 30 जून 2020 को मंगलम वैरायटी स्टोर धानमंडी चौक हनुमानगढ़ जंक्शन से 30 रुपए का ब्रेड का पैकेट खरीदा था। जब उसने घर जाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैकेट खोला तो उसमें मरा हुआ कीड़ा था। जसवीर सिंह के अनुसार यदि वह अपने बच्चों को यह ब्रेड खिला देता तो कोई अनहोनी हो सकती थी। जब उसने 1 जुलाई 2020 को विक्रेता को बताया तो उसने अपना दोष नहीं होना कहते हुए राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की महालक्ष्मी एजेंसी से माल खरीदना बताया। जब जसवीर सिंह ने महालक्ष्मी एजेंसी व निर्माता कंपनी से इस संबंध में बात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर जसवीर सिंह ने जिला उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष राजेश शेखावत व सदस्य मधुलिका खत्री ने इस प्रकरण का निस्तारण करते हुए महालक्ष्मी एजेंसी व निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि वे परिवादी को ब्रेड की कीमत 30 रुपए की राशि, मानसिक परेशानी के लिए 3 हजार रुपए, वाद परिव्यय के 3 हजार रुपए अदा करे। आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाए। एक माह में अदायगी नहीं करने पर निर्णय की तिथि से वास्तविक अदायगी तक 9 प्रतिशत दर से ब्याज देय होगा।
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