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Rajasthan : बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने वाले भारी वाहन होंगे 15 मार्च के बाद जब्त

राज्य के परिवहन विभाग की ओर से बकाया कर (टैक्स) वाले वाहनों के लिए जारी एमनेस्टी स्कीम की अन्तिम तिथि 15 मार्च है। एमनेस्टी स्कीम के तहत 15 मार्च तक बकाया कर (टैक्स) जमा करवाने वाले वाहन मालिकों को ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।

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राज्य के परिवहन विभाग की ओर से बकाया कर (टैक्स) वाले वाहनों के लिए जारी एमनेस्टी स्कीम की अन्तिम तिथि 15 मार्च है। एमनेस्टी स्कीम के तहत 15 मार्च तक बकाया कर (टैक्स) जमा करवाने वाले वाहन मालिकों को ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त ई-रवान्ना चालानों में भी बकाया चालान राशि जमा करवाने पर 96 प्रतिशत तक छूट मिलेगी और ट्रेक्टर के समस्त ई- रवन्ना चालान 7500 रुपए एकमुश्त में करवाए जा सकते हैं।

जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी के अनुसार कर संग्रहण के कार्य के लिए पूरे मार्च में शनिवार व रविवार सहित अवकाश के दिनों में भी (होली व धूलन्डी को छोड़कर) कार्यालय खुला रहेगा। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कार्यालय में दो कैश काउन्टर खोले गए हैं। भार वाहनों के अग्रिम कर पांच हजार रुपए से अधिक की समस्त नकद राशि कार्यालय में जमा करवाई जा सकेगी।

जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान बकाया टैकस वाले वाहनों जब्त करने एवं वाहन मालिकों की अचल सम्पत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तीन विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। यह उड़न दस्ते जांच के दौरान मौके पर ही वाहनों को जब्त कर वसूली की कार्रवाई करेंगे।

खनन विभाग द्वारा प्राप्त ई-रवान्ना प्रकरणों में बकाया चालान राशि नहीं जमा करवाने पर वाहनों के पंजीयन निलम्बन के नोटिस वाहन मालिकों को भिजवा दिए गए हैं। 15 मार्च तक चालान राशि नहीं जमा करवाने पर वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिए जाएंगे।

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वाहन मालिक उठाएं योजना का लाभ
एमनेस्टी स्कीम के तहत ब्याज और पेनेल्टी में शत प्रतिशत छूट है। वाहन मालिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। 15 मार्च तक बकाया जमा नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- संजीव चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़।

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