महिला गार्ड ने नीचे उतरने को कहा
महिला गार्ड ने पूछताछ की तो पुरुष यात्री की पहचान सुशील गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड 14 पीलीबंगा के रूप में हुई। महिला गार्ड ने उनको महिला कोच से नीचे उतर जाने को कहा। मगर वह नहीं माना। आरोप है कि महिला गार्ड व महिला यात्री से अभद्र व्यवहार ( misbehaved with women ) किया गया। इसके बाद महिला गार्ड ने आरपीएफ थाना हनुमानगढ़ को सूचित कर दिया। जैसे ही रेलगाड़ी हनुमानगढ़ स्टेशन रुकी सुशील गुप्ता को आरपीएफ के जवान महिला कोच से उतार कर थाने ले गए। वहां रेलवे अधिनियम के तहत धारा 162, 145 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान बना दिया।
भाजपा व संघ पदाधिकारी सिफारिश ले पहुंचे आरपीएफ थाने
उधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुशील गुप्ता ने भाजपा तथा संघ कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया। ऐसे में भाजपा व संघ से जुड़े कई पदाधिकारी उनकी सिफारिश लेकर आरपीएफ थाने पहुंचे। कई जन प्रतिनिधियों से फोन भी करवाया। मगर रेलवे पुलिस कर्मियों ने कहा कि अब तक कागजी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ नहीं हो सकता। कार्रवाई होने के बाद उनकी थाने में जमानत हो गई। महिला कोच में सवार होने पर रेलवे अधिनियम की धारा 162 तथा रेलगाड़ी में शांतिभंग ( Shanti Bhang ) करने पर 145 के तहत कार्रवाई की गई।