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हनुमानगढ़: महिला कोच में घुसकर अभद्रता करने लगा RSS कार्यकर्ता, पुलिस ने किया अरेस्ट

संघ कार्यकर्ता को महिला कोच में बैठना पड़ महंगा, रेल अधिनियम की धारा 162 व 145 के तहत कार्रवाई

हनुमानगढ़Jun 07, 2019 / 01:09 pm

Nidhi Mishra

RSS worker arrested for sitting in women coach in Hanumangarh

RSS worker arrested for sitting in women coach in Hanumangarh

हनुमानगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) ) के कार्यकर्ता ( RSS worker ) और पूर्व संघ पदाधिकारी को रेलगाड़ी के महिला कोच ( women coach in train ) में बैठना महंगा पड़ गया। समझाइश के बावजूद कोच से नहीं उतरने पर आरपीएफ ( rpf police ) ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में रेल अधिनियम ( railway act in hindi ) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालका-बाड़मेर रेलगाड़ी के महिला कोच में बठिंडा स्टेशन से एक पुुरुष सवार हो गया। कोच में बैठी महिला ने इस पर आपत्ति जताई तथा उनको अगले स्टेशन पर नीचे उतर कर दूसरे डिब्बे में जाने को कहा। मगर पुरुष यात्री नहीं माना तथा धौंस दिखाई। उसके व्यवहार से नाराज महिला यात्री ने इसकी शिकायत कोच में सवार महिला गार्ड से की।
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महिला गार्ड ने नीचे उतरने को कहा
महिला गार्ड ने पूछताछ की तो पुरुष यात्री की पहचान सुशील गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड 14 पीलीबंगा के रूप में हुई। महिला गार्ड ने उनको महिला कोच से नीचे उतर जाने को कहा। मगर वह नहीं माना। आरोप है कि महिला गार्ड व महिला यात्री से अभद्र व्यवहार ( misbehaved with women ) किया गया। इसके बाद महिला गार्ड ने आरपीएफ थाना हनुमानगढ़ को सूचित कर दिया। जैसे ही रेलगाड़ी हनुमानगढ़ स्टेशन रुकी सुशील गुप्ता को आरपीएफ के जवान महिला कोच से उतार कर थाने ले गए। वहां रेलवे अधिनियम के तहत धारा 162, 145 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान बना दिया।
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भाजपा व संघ पदाधिकारी सिफारिश ले पहुंचे आरपीएफ थाने
उधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुशील गुप्ता ने भाजपा तथा संघ कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया। ऐसे में भाजपा व संघ से जुड़े कई पदाधिकारी उनकी सिफारिश लेकर आरपीएफ थाने पहुंचे। कई जन प्रतिनिधियों से फोन भी करवाया। मगर रेलवे पुलिस कर्मियों ने कहा कि अब तक कागजी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ नहीं हो सकता। कार्रवाई होने के बाद उनकी थाने में जमानत हो गई। महिला कोच में सवार होने पर रेलवे अधिनियम की धारा 162 तथा रेलगाड़ी में शांतिभंग ( Shanti Bhang ) करने पर 145 के तहत कार्रवाई की गई।

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