
graduate in agriculture is mandatory to get licence for urea shop
इटारसी. जिले में खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरक का काम करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा की अनिवार्यता इस काम में लगे करीब 4 सैंकड़ा पुराने कारोबारियों के होश उड़ा दिए हैं। लाइसेंस लेकर अब तक तक खाद, बीज, कीटनाशक या उर्वरक का कारोबार करने वालों के लिए भी यह नियम लागू होना परेशानी का कारण बन गया है। इस नियम ने बरसों पहले कॉपी किताब छोड़ चुके हाथों में फिर से डिग्री/डिप्लोमा के लिए जरुरी किताबें पकड़ा दी हैं। बिना डिग्रीधारकों के इस कारोबार में फंसे होने से उनके लिए विभाग ट्रेनिंग कोर्स भी चला रहा है मगर हकीकत यह है कि वर्षों से गल्ला संभालने वाले दिमाग में डिग्री/डिप्लोमा की पढ़ाई ही नहीं घुस रही है।
यह है आदेश
केंद्र एवं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि अब कोई भी आवेदक को खाद, बीज, कीटनाशक या उर्वरक बेचने का लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब उसके पास कृषि से जुड़ी डिग्री या डिप्लोमा हो। इन दोनों के अभाव में आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इस आदेश के पालन के लिए कृषि विभाग ने भी अब सख्ती दिखाने का मन बना लिया है।
इसलिए है योजना की जरूरत
कृषि विज्ञान केंद्र में आवेदन करना होगा।
आवेदन बाद लाइसेंसधारी से 10 हजार सालाना फीस जमा कराई जाएगी।
सप्ताह में एक दिन क्लास लगेगी जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी।
एक बैच में अधिकतम 40 व्यापारी ही शामिल होंगे।
डिप्लोमा होने के बाद उसे कृषि विभाग के पास जमा कराना होगा।
पुराने लाइसेंसधारियों के लिए डिप्लोमा अनिवार्य
कृषि विभाग के अनुसार जिन व्यापारियों के पास अभी दुकान का लाइसेंस हैं उनके लिए पहले दो साल में डिप्लोमा करना अनिवार्य किया था मगर समय कम होने की शिकायतों के बाद समयावधि बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। उन्हें इस समयावधि में डिप्लोमा करने के बाद कृषि विभाग के पास उसे जमा कराना होगा वरना उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। व्यापारियों को डीसी डिप्लोमा दिलाने के लिए कृषि विभाग ने मापदंड भी तय किए हैं।
खाद-बीज सहित कृषि कार्य में काम आने वाली दवाओं की दुकान चलाने डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। बिना उसके व्यापारी दुकानें नहीं चला पाएंगे। विभाग द्वारा पुराने लोगों के लिए प्रशिक्षण चालू किया गया है।
जीतेंद्र सिंह, उपसंचालक कृषि, इटारसी
Published on:
07 Jan 2018 10:00 am

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