इसमें लिखा था कि आरोपी शादीशुदा है और वह एक हफ्ते उसके साथ और एक हफ्ते अपनी पत्नी के साथ रहेगा। महिला और पुरुष दो साल से रिलेशनशिप में थे। मालूम हो, महिला ने जुलाई 2021 में एफआइआर दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर रेप किया और गर्भपात करवाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मार्च 2022 में 200 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली थी।
‘लिव-इन भारत की संस्कृति के लिए कलंक’
रायपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय संस्कृति के लिए कलंक बनी हुई है, क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि यह पश्चिम सभ्यता है, जो भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है।