15 अप्रेल से शुरू हो रही है नई व्यवस्था, जाने क्या हैं नए नियम और कैसे करना होगा आवेदन
नई दिल्ली/लखनऊ। बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के तहत दोनों प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग लर्निंग लाइसेंस फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। साथ ही अलग-अलग टेस्ट भी देना पड़ेगा। यह व्यवस्था लखनऊ के ट्रांसपोर्टनगर और महानगर कार्यालय में 15 अप्रेल से लागू हो जाएगी।
आरटीओ सगीर अहमद अंसारी ने ताया कि शुक्रवार से बाइक और कार के अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दो पहिया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 और चौपहिया के लिए 60 रुपए जमा करने होंगे।
इसके अलावा जिसके पास जो वाहन है, उसी के लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि अगर आवेदक ने चौपहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन किया है, तो दो पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे। ऐसे में चेकिंग के दौरान चालान हो जाएगा।