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जबलपुर. कुरियर कंपनी की ओर से शुल्क चुकाए जाने के बावजूद बाल झडऩे से रोकने की दवा गंतव्य तक न पहुंचाने को जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक 2 ने सेवा में कमी माना है। फोरम अध्यक्ष सुनील कुमार व सदस्य योगेश अग्रवाल की कोर्ट ने कुरियर कंपनी को इसके लिए तीन हजार रुपए हर्जाना चुकाने को कहा है। फोरम ने केस का खर्चा एक हजार रुपए भी उपभोक्ता को अदा किए जाने का आदेश दिया।
यह है मामला
त्रिमूर्ति नगर थाना गोहलपुर निवासी दिनेश तिवारी की ओर से परिवाद दायर कर कहा गया था कि उन्होंने 29 अक्टूबर 2016 को डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड राइट टाउन के जरिए अपने पुत्र सागर तिवारी को एक पार्सल हैदराबाद भेजा। इसमें बाल झडऩे से रोकने की दवा थी। शुल्क 50 रुपए उनसे लिया गया। एक सप्ताह बाद भी पार्सल गंतव्य तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कुरियर कंपनी के दफ्तर में संपर्क किया।
सेवा में कमी
एक माह बाद कंपनी ने पार्सल यह कहते हुए लौटा दिया कि डिलेवरी नहीं हो सकी। इसे सेवा में कमी बताते हुए कहा गया कि इसके चलते आवेदक के पुत्र का इलाज प्रभावित हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया। फोरम ने कुरियर कंपनी को आदेश दिए कि वह कुल हर्जाना 4 हजार रुपए मय ब्याज के एक माह के अंदर परिवादी को अदा करे।
Hindi News/ Jabalpur / बाल झडऩे से रोकने की दवा नहीं पहुंचाई, अब भुगतो हर्जाना