
Former CM Shivraj Singh
जबलपुर. मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट मिल गई है। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने तीनों के आवेदन को स्वीकार करते हुए फिलहाल 7 जून तक के लिए राहत दे दी है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का प्रकरण एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में दर्ज कराया है। जिस पर कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज, भाजपा अध्यक्ष वीडी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र को 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। जिस पर छूट के लिए तीनों ने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम राहत देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने संबंधित कोर्ट में अर्जी लगाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निराकरण कर दिया था। शुक्रवार को तीनों नेताओं की ओर से अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आवेदन दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए सात जून तक के लिए अंतरिम राहत दे दी है।
स्थाई माफी पर सुनवाई होगी
मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता का हवाला दिया था। साथ ही पेशी में हाजिरी की स्थाई छूट दिए जाने की मांग की थी। इस आवेदन को फिलहाल विचाराधीन रखते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 2 अपे्रल तय की है।
Published on:
23 Mar 2024 12:29 pm
बड़ी खबरें
View Allजबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
