पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मौत का मामला : नरसिंहपुर जेएमएफसी का आदेश
जबलपुर। पुलिस अभिरक्षा में हुई आरोपी की मौत के मामले में नरसिंहपुर जिला न्यायालय ने तत्कालीन करेली थाना प्रभारी अरविंद चौबे समेत चार अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, बंधक बनाने व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। नरसिंहपुर न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय चौहान ने यह आदेश जारी किया। आदेश करेली थाना प्रभारी को भेजा गया। अरविंद चौबे वर्तमान में गोहलपुर थाना प्रभारी हैं।
यह है मामला
सितंबर 2018 में अरविंद चौबे नरसिंहपुर जिले के करेली थाना प्रभारी थे। करेली पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम इमझिरी निवासी अनुराग राजपूत (27) को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। 9 सितंबर, 2018 को अनुराग के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उसी रात उसने पुलिस थाने में सल्फास खा लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में तत्कालीन नरसिंहपुर एसपी डीएस भदौरिया ने करेली थाना प्रभारी अरविंद चौबे, एसआई जगदीश यादव, एएसआई बसंत शर्मा, आरक्षक बिरजू और राजकुमार को निलंबित कर घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे।
सीबीआई जांच भी
गोहलपुर थाना प्रभारी से पहले अरविंद चौबे बेलबाग थाना प्रभारी थे। इस दौरान पुलिस ने एक गांजा तस्करी के आरोपी को पकड़ा। आरोपी के परिजन ने पुलिस की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच शुरू की तभी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया।
जेएमएफसी नरसिंहपुर ने तत्कालीन करेली थाना प्रभारी अरविंद चौबे समेत अन्य चार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
- विपुल श्रीवास्तव, एसपी, नरसिंहपुर