3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा टी को अवमानना नोटिस, इस मामले में लगा है आरोप

जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा टी को अवमानना नोटिस, इस मामले में लगा है आरोप  

less than 1 minute read
Google source verification
ias.jpg

Jabalpur Collector Ilayaraja T

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले की मझगवां ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतणना के मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजा टी को अवमानना नोटिस जारी किया । जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने बुधवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद कलेक्टर को मामले पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए ।

हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
मझगवां सरपंच की पुनर्मतणना के मामले में कलेक्टर को नोटिस

सरपंच प्रत्याशी शशि यादव की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को निर्देश दिए थे। कहा गया था कि ग्राम पंचायत मझगवां के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना के संबंध में लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय लें। कलेक्टर ने यह कहते हुए आवेदिका का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया कि उसके पास चुनाव याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। अधिवक्ता मिश्रा ने तर्क दिया कि अभ्यावेदन का निराकरण करते समय याचिकाकर्ता को नहीं बुलाया गया । चुनाव याचिका तब दायर की जाती है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी थे। मतदान 25 जून को हुआ और उसी दिन मतगणना भी हुई। याचिकाकर्ता और विजयी प्रत्याशी के बीच एक वोट का अंतर था। इसके बावजूद पुनर्मतगणना नहीं कराई गई।

READ MORE-

विधायक जालम सिंह और बेटे मोनू पटेल की फिर बढ़ सकती हैं मुसीबतें

नर्स रहकर जिस अस्पताल में की सेवा, अब शरीर को बना दिया पढ़ाई की किताब

भाजपा को वोट दी तो खैर नहीं...आशा कार्यकर्ताओं से बोला स्वास्थ्य अधिकारी

Story Loader