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जबलपुर

हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक की पदोन्नति क्यों नहीं की गई? नोटिस जारी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएस भट्टी की एकलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को नियमानुसार आउट ऑफ टर्न पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा…

जबलपुरDec 12, 2023 / 07:53 am

Sanjana Kumar

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएस भट्टी की एकलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को नियमानुसार आउट ऑफ टर्न पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में एकलपीठ ने राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

अनूपपुर जिले के उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर पदस्थ नरेंद्र पटेल को सन 2009 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने पक्ष रखा। उन्होने बताया कि अनूपपुर जिले के उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर पदस्थ नरेंद्र पटेल को सन 2009 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दलील दी गई कि ऐसे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है उन्हें नियमानुसार आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया जाता है। आवेदक वर्ष 2009 से लगातार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन उसे उच्च श्रेणी शिक्षक से लेक्चरर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने 28 जून 2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने निरस्त कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वे आदिम जाति विभाग में कार्यरत शिक्षक हैं इसलिए वह इसके लिए पात्रता नहीं रखता। न्यायालय को बताया गया कि ऐसे शिक्षक जो स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें वर्ष 2022-23 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है।

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