हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दिया समय
जबलपुर•Oct 11, 2021 / 06:45 pm•
prashant gadgil
Jabalpur High Court
जबलपुर. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए मोहलत दे दी कि सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को 20 महीने से अधिक समय से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने इस सम्बंध में दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्तरूप से करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। मप्र ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कृपाशंकर वर्मा की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 1988 से मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया। अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह और श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि इन कर्मियों को अभी भी चौथा वेतनमान मिल रहा है। याचिका में कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई। तर्क दिया गया कि सपनि कर्मचारियों को 20 से अधिक महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भी भुगतान नहीं किया गया है। इस पर राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए समय का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
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