मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर ने सुनाया फैसला, जैसलमेर से देश की सामरिक महत्व की गोपनीय सूचना एकत्र कर पाकिस्तान को भेजते थे
जयपुर। सीमावर्ती जिले जैसलमेर से देश की सामरिक महत्व की गोपनीय सूचना एकत्र कर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को भेजने वाले तीन पाक एजेंटों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
आरोपी जैसलमैर के सम थाना इलाके के चंगाणियों की बस्ती निवासी सद्दीक खान पुत्र लतीफ खान, जैसलमेर के रामगढ़ इलाके के किशनगढ़ का निवासी बरियाम खान पुत्र मोरू खान और हाजी खान पुत्र रोजे खान है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस एस. सेंगाथिर ने बताया कि सीमावर्ती जिला जैसलमेर में रहकर गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को देने के आरोप में वर्ष 2017 में दो फरवरी को सद्दीक खान और बरियाम खान को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिनों बाद हाजीखान को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया।
जांच के बाद न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया। इस पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राजेश मीणा ने पैरवी की।