
राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 5 लाख 55 हजार चालान
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5 लाख 55 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 8 करोड 31 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 21 हजार 833, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 62, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2 लाख 90 हजार 229 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं।
एमवी एक्ट में 1 लाख 63 हजार वाहन जब्त
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 615 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 859 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 8 लाख 55 हजार 655 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 63 हजार 162 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 14 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं।
शांति भंग में 26 हजार से अधिक गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 35 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 229 को गिरफ्तार किया गया हैं। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 144 मुकदमे दर्ज कर 101 को गिरफ्तार किया गया एवं 48 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं।
Published on:
26 Aug 2020 09:57 pm
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