
आधार की गलत सूचना पर 10 हजार जुर्माना, 1 सितंबर से हो सकता है ये नया नियम लागू
जयपुर। सरकार ने बड़े लेन-देन के लिए पैन ( pan card ) के स्थान पर आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प दिया है, लेकिन लेन-देन के दौरान गलत आधार नंबर ( Aadhar Card Number ) देने पर दस हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।
संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दस्तावजों में Aadhar संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। हलांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित की बात सुनी जाएगी।
मौजूद कानून को बजट घोषणा के अनुरूप संशोधित किया जाएगा जिसमें पैन के स्थान पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके लिए धरा 272बी में संशोधन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 272बी ( 272B of Income Tax Act ) में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान हैं। बता दें कि राजस्थान में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार रजिस्टर हो चुका है।
वहीं, आधार कार्ड ( Aadhar card ) के लिए लाए गए अध्यादेश की मंजूरी के बाद आधार को लेकर कई नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं।
सरकार की तरफ से भी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर कई नियम ( Aadhaar card rules ) निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर किसी भी कंपनी पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Published on:
15 Jul 2019 03:59 pm

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