
राजस्थान में मतदाताओं की संख्या हुई 5 करोड़ 32 लाख से अधिक
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 8 फरवरी तक प्रतिबन्ध लगाया है।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की विशिष्ट शासन सचिव अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 जनवरी से 8 फरवरी तक निर्धारित है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में नियुक्त किए गए बीएलओ, सुपरवाईजरों एवं अन्य कार्मिक के स्थानान्तरणों पर नियत अवधि के लिए रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान अति-आवश्यक मामलों में आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण या पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
गौरतलब है कि सभी मतदान केन्द्रों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अब 21 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दावे एवं आपत्तियां 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा।
Published on:
08 Jan 2024 07:11 pm
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