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जलावक मार्ग दबाया, हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना

locationजयपुरPublished: May 16, 2017 12:04:00 pm

Submitted by:

rajesh khandelwal

एनएच-11 फतहपुर सीकरी रोड पर मेयर शिवसिंह भोंट के सिद्धेश होटल के बाहर मुख्य पुलिया से प्राकृतिक जल आवक बंद कर देने पर हाईकोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वाली याचिका के आदेश का खुला उल्लंघन हुआ है।

एनएच-11 फतहपुर सीकरी रोड पर मेयर शिवसिंह भोंट के सिद्धेश होटल के बाहर मुख्य पुलिया से प्राकृतिक जल आवक बंद कर देने पर हाईकोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार वाली याचिका के आदेश का खुला उल्लंघन हुआ है।
इस उल्लंघन पर जिला कलक्टर कार्यालय को कार्रवाई करनी होती है। इसके राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं। दरअसल, आरयूआईडीपी की पेयजल लाइन से नल कनेक्शन लेने के लिए मेयर ने सिद्धेश होटल के बाहर बनी बड़ी पुलिया को रिसोर्ट के प्रवेशद्वार पर ढंककर उसे बंद कर दिया है।
मेयर ने रिसोर्ट के लिए कनेक्शन लेकर पुलिया के एक तरफ मुंह को मिट्टी से भरवा दिया। इससे रिसोर्ट के पीछे से आने वाला बरसाती पानी बहकर आगे जाना बंद हो गया है। मौके पर पुलिया में पानी ठहरा हुआ है और बारिश में पानी एकत्र होकर पड़ौस में पेट्रोलपंप, होटल उदयविलास तथा आसपास इलाके में भरकर फैल जाता है।
फोरलेन का होता है कटाव

बंद पुलिया का पानी फोरलेन किनारे एकत्र होकर राजमार्गको भारी नुकसान पहुंचाता है। इस बारे में नेशनल हाइवे अथॉरिटी पर चुप है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कई बार सरकार को तो सरकार जिला प्रशासनों को उक्त प्राकृतिक जलाशयों, प्रवाह मार्गों, चैनल, नदी, नालों, पुलिया के अवरोध ध्वस्त कर उनको बहाल करने के आदेश दे चुका है।
मेयर पर मेहरबान एजेंसियां

मेयर के खिलाफ पुलिया बंद कर देने की शिकायत होने पर भी सरकारी एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चाहे यूआईटी हो या नेशनल हाइवे अथॉरिटी या फिर जिला प्रशासन अथवा नगर निगम ही क्यों नहीं, सभी ने फाइलें बंद कर मामले दबा रखे हैं।
यूआईटी को फटकार, कलक्टर ने की पूछताछ

मेयर के होटल प्रकरण में जिला कलक्टर डॉ. एनके गुप्ता ने सोमवार को अधीनस्थ अधिकरियों को बुलाया और पूछताछ कर जानकारियां लीं। इस मामले में यूआईटी के एक अधिकारी को फटकार भी पड़ी है। इस अधिकारी को पूर्व में भी होटल उदयविलास को एनओसी देने के निर्देश दिए गए थे।
मेयर के होटल के राजस्थान-पत्रिका में समाचार के प्रकाशन के बाद जिला कलक्टर ने यूआईटी सचिव लक्ष्मीकांत बालोत, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता उत्तमसिंह से एनओसी संबंधी जानकारी ली। उन्होंने एनएचएआई के परियोजना अधिकारी से होटल के बाहर बंद की गई पुलिया के बारे में भी वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की।
बहाल करनी है पूर्व स्थिति

अब्दुल रहमान बनाम सरकार वाली याचिका के निर्णय में हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में इन तमाम प्राकृतिक जलाशयों, चैनल्स, नदी-नालों आदि की वर्ष 1947 की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हुए हैं। इसी आदेश की सभी जिलों में जिला प्रशासन पालना करवाता है।
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