
RTE: निजी स्कूलों का दो साल बाद होगा भौतिक सत्यापन
जयपुर
शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों की 25% सीट पर निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्रवेश को लेकर आयु सीमा भी तय कर दी गई है और 31 मार्च तक 5 साल की आयु के हो चुके बच्चे को आरटीई के तहत प्रवेश मिल सकेगा।
हालांकि प्रवेश के योग्य बालक या बालिका 7 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन आरटीई के तहत 5 वर्ष के बच्चे को भी प्रवेश मिल सकेगा। निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी हैं। सत्र 2022-23 के लिए अभिवाभवक 2 से 15 मई 2022 ऑनलाइन आवेदन कर विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
17 मई को जारी होगी लॉटरी
शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए टाइम फ्रेम के अनुसार 17 मई को विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी जारी की जाएगी। लॉटरी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को दस्तावेजों के साथ 25 मई तक संबंधित विद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होगी। हालांकि कितनी सीटों के लिए और कितने विद्यालयों में यह प्रवेश होंगे, इसके लिए 30 अप्रेल तक सभी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर सूचना अपडेट करनी होगी।
राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय ने निशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। आवेदन के लिए अभिभावकों को 13 दिन का समय दिया गया है। आरटीई के नियमो को पूरा करने वाले और लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारित कर प्रवेश दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि कोविड के कारण गत दो वर्षों में देरी से प्रवेश शुरू हुए थे। आमतौर पर आरटीई में निशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रेल में शुरू हो जाती है। लेकिन शिक्षा विभाग का दावा है कि इस बार समय पर शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा
Published on:
22 Apr 2022 10:31 am
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