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जयपुर

Rajasthan : भ्रष्ट और नाकारा सरकारी अफसर-कर्मचारियों की होगी छुट्टी, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश; जाने क्या होंगे नियम

काम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अफसर- कर्मचारियों को अब राजस्थान सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जयपुरMay 23, 2024 / 09:06 pm

Suman Saurabh

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जयपुर। भ्रष्ट आचरण और काम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है। राजस्थान सरकार ने अब ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हाल ही में उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं। 

अधिकारी-कर्मचारी जो लगातार अरुचि, भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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ये हैं अनिवार्य सेवानिवृति के नियम

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रावधान पहले से हैं। इन नियमों के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने अपने सेवा काल के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं व प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं अथवा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण जनहितार्थ उपयोगिता खो चुके हैं, ऐसे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर तीन महीने के नोटिस या तीन महीने के वेतन भत्तों के भुगतान के साथ उन्हें तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

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