
जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई 6 जून को होगी।
कोर्ट अब तय करेगा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी करने से पहले अनुमति लेने की जरुरत है या नहीं? 24 मार्च को कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ फिलहाल समन जारी नहीं करने का आदेश दिया था, वहीं कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 25 मई को मामले में जांच रिपोर्ट पेश कर दी। इस मामले में शेखावत की ओर से दर्ज कराए गए बयान में कहा है कि गहलोत ने उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। इस मामले को शेखावत की याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने संजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी घोटाले में स्पेशल आपरेशन ग्रुप(एसओजी) की जांच में शेखावत के खिलाफ आरोप प्रमाणित होने का बयान दिया। इसके अलावा गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि एसओजी ने कई बार ईडी से संंजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी की संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया, लेकिन ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत ईडी विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। याचिका में मुख्यमंत्री गहलोत पर शेखावत का चरित्र हनन करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है।
Published on:
04 Jun 2023 12:05 am
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