
जयपुर की भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने डॉक्टर सुनीता चौधरी को दो अलग अलग धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पन्द्रह हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन ने बताया कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के तत्कालीन डॉक्टर सुनीता चौधरी 6 अगस्त, 2002 को डेढ़ सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई थी।
यह रिश्वत राशि डॉ. चौधरी ने परिवादी बहादुर पूनियां से मेडिकल सर्टिफिकेट देने की एवज में ली थी।
