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जयपुर

बोनी कपूर के खिलाफ ठगी की एफआईआर हाईकोर्ट ने की रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग(celebrity cricket league) में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में फिल्म निर्माता बोनी कपूर (boney kapoor) की सीमा तक एफआईआर(FIR) को रद्द(quashed) कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने बोनी कपूर की याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिए हैं।

जयपुरSep 20, 2019 / 07:12 pm

Mukesh Sharma

जयपुर

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज फैसला सुनाया है। प्रवीण श्याम सेठी ने 17 जून को प्रतापनगर थाने में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, पवन जांगिड़ और मुस्तफा राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाए हैं कि पवन जांगिड़ ने दिसंबर 2018 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने की जानकारी दी और बोनी कपूर तथा मुस्तफा राज को अपना पार्टनर बताकर निवेश करने पर अच्छा मुनाफा होने का झांसा दिया। बोनी कपूर ने भी 18 अक्टूबर 2018 को शहर में प्रेस कांफ्रेंस कर दिसंबर में लीग कराने की घोषणा की थी। इसके बाद परिवादी और उसके कुछ परिचितों ने निवेश के लिए करीब ढाई करोड़ रुपए पवन जांगिड़ को दिए थे। लेकिन इसके बाद ना तो शहर में सेलीब्रिटी लीग कराई गई और ना ही रुपए लौटाए हैं। बोनी कपूर ने किसी प्रकार की ठगी से इनकार करते हुए अदालत से कहा था कि शिकायतकर्ताओं ने रुपए पवन जांगिड़ को दिए हैं इसलिए एफआईआर में से उनका नाम हटाया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए एफआईआर को बोनी कपूर की सीमा तक रद्द करने के आदेश दिए हैं।

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