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अच्छी पहल : राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 8.38 लाख अपात्र लोगों ने स्वत: छोड़ी खाद्य सुरक्षा

GiveUp Campaign : स्वत: नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाएं।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jan 30, 2025

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान के अंतर्गत राज्य में अब तक 8.38 लाख से अधिक व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: अपना नाम हटवाया है। गिव अप अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों द्वारा स्वत: अपना नाम हटवाने से राज्य सरकार और अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाएगी। स्वत: नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाएं।

इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र

आय व रोजगार से संबंधित अपात्रता

1-परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।

2-कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो।

3-कोई भी सदस्य 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।

4-परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो।

संपत्ति से संबंधित अपात्रता

1-परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) हो।

2-सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक सीमा से अधिक हो।

3-ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का मकान हो।

4-नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक का पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर हो (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।

5-नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक का पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर हो (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।

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