जयपुर

खान महाघूस कांड:सिंघवी को राहत,एसीबी केस में जमानत जब्ती का आदेश रदद

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने खान महाघूस कांड और मनी लॉड्रिंग मामले में (Accused) आरोपी (Ex IAS Ashok Singhvi) पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की (forfetiure of Bail Bonds) जमानत जब्त करने के (PMLA Court) ईडी कोर्ट के 21 सितंबर,2019 का आदेश (Quash) रदद कर दिया है।

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Jun 03, 2020

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने खान महाघूस कांड और मनी लॉड्रिंग मामले में (Accused) आरोपी (Ex IAS Ashok Singhvi) पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की (forfetiure of Bail Bonds) जमानत जब्त करने के (PMLA Court) ईडी कोर्ट के 21 सितंबर,2019 का आदेश (Quash) रदद कर दिया है। न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अशोक सिंघवी की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिए।
सिंघवी के एडवोकेट दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि अधीनस्थ अदालत ने एसीबी वाले केस में सिंघवी की हाजिरी माफी की अर्जी को रदद करते हुए कुल सात आरोपियों की एसीबी केस में मिली जमानत जब्त कर ली थी। दरअसल सिंघवी व अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग केस में कोर्ट ने 21 जनवरी,2019 को गैर—जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद से सभी आरोपी एसीबी वाले केस में भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे और हाजिरी माफी की अर्जी पेश कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने 21 सितंबर,2019 को सभी आरोपियों की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज करके एसीबी केस में जमानत जब्त कर ली थीं।
हाईकोर्ट मामले में छह अन्य आरोपियों के संबंध में 21 सितंबर,2019 और 3 जनवरी,2020 के आदेश केा रदद कर चुका है। कोर्ट श्याम सुंदर सिंघवी,पुष्करराज आमेटा और धीरेन्द्र सिंह उर्फ चिंटू की याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह मान चुका है कि अधीनस्थ अदालत का एसीबी केस में उपस्थित से छूट की अर्जी खारिज करके जमानत जब्त करना गैर कानूनी था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने समानता के आधार पर सिंघवी की याचिका मंजूर करते हुए अधीनस्थ अदालत के 21 सितंबर,2019 के आदेश को रदद कर दिया है।
जमानत पर कल है सुनवाई:
सिंघवी ने एक जून को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 15 जून तक न्यासिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सिंघवी ने नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। इस अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी,लेकिन र्ईडी के वकील के समय मांगने पर यह सुनवाई अब गुरुवार 4 जून को होगी।

Published on:
03 Jun 2020 07:33 pm
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