उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि करौली जिले में ऑक्सीमीटर एवं KN -95 मास्क को बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर चार मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की। मनोज मेडिकल स्टोर, भानु ड्रग स्टोर तथा अरोड़ा मेडिकल स्टोर हिंडौन सिटी पर ऑक्सीमीटर को बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर प्रत्येक फर्म के विरुद्ध 5 हजार एवं हरी मेडिकल स्टोर पर बिना डिक्लेरेशन के KN- 95 मास्क के 35 पैकेटों को जब्त करते हुए 5 हजार रूपए की पेनल्टी लगाई।
शासन सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान एमआरपी से अधिक कीमत लेने एवं पीसीआर नियम 2011 की अवहेलना करने पर छः दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
शासन सचिव ने बताया कि बाड़मेर जिले में महावीर ट्रेडिंग कंपनी बालोतरा द्वारा वनस्पति तेल को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर विभाग द्वारा 5000 की पेनल्टी लगाई। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में श्री बालाजी मार्ट पर धनिया, मिर्ची,दाल तथा चिप्स के पैकेटों पर पैकिंग के संबंध में पीसीआर नियम 2011 के नियम 6, 27 की अवेहलना पाई गई जिस पर टीम द्वारा 7 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।