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Good News : चूक मत जाना, 8वीं से 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Business Loan: योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु के राजस्थान के मूल निवासी ले सकते हैं। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jan 24, 2026

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

Self Employment Scheme: जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। युवा अब अपनी एसएसओ आईडी और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को हुआ था और 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई।

इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। इसके साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

• एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।

• इसके बाद आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा।

• आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी।

• जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।

पात्रता और मिलने वाले लाभ

योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु के राजस्थान के मूल निवासी ले सकते हैं। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। वहीं स्नातक, आईटीआई या उच्च योग्यता वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार में 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसके साथ अधिकतम 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी।

✅ आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

क्रम संख्याप्रक्रिया का चरणविवरण
1एसएसओ आईडी लॉगिन करेंअपनी SSO ID और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें
2“MYSY” आइकन पर क्लिक करेंडैशबोर्ड पर उपलब्ध MYSY विकल्प चुनें
3फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करेंआवश्यक जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें
4बैंक शाखा का चयन करेंअपनी नजदीकी बैंक शाखा का चयन करें
5सबमिट कर पुष्टि प्राप्त करेंआवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए एसएसओ पोर्टल के सिटीजन एप में उपलब्ध “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY)” आइकन पर क्लिक कर फॉर्म भरना होगा। आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, परियोजना की जानकारी, बैंक शाखा का चयन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा साप्ताहिक बैठक में आवेदनों की समीक्षा कर उन्हें संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और संस्थान स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : जानिए ये 10 अहम बातें”

क्रमांकविषयविवरण
1योजना का नाममुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)
2उद्देश्यप्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना
3अधिकतम ऋण राशिमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण
4सेवा व व्यापार ऋणसेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण
5ब्याज अनुदानऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी
6मार्जिन मनीअधिकतम 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का लाभ
7सीजीटीएमएसई लाभसीजीटीएमएसई शुल्क का पूर्ण पुनर्भरण
8पात्र आयु सीमा18 से 45 वर्ष के राजस्थान के मूल निवासी पात्र
9आवेदन प्रक्रियाएसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
10आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, मूल निवास, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्वामित्व दस्तावेज

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