
CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
Self Employment Scheme: जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। युवा अब अपनी एसएसओ आईडी और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को हुआ था और 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई।
इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। इसके साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
• एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।
• इसके बाद आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा।
• आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी।
• जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।
योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु के राजस्थान के मूल निवासी ले सकते हैं। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। वहीं स्नातक, आईटीआई या उच्च योग्यता वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार में 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसके साथ अधिकतम 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी।
| क्रम संख्या | प्रक्रिया का चरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | एसएसओ आईडी लॉगिन करें | अपनी SSO ID और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें |
| 2 | “MYSY” आइकन पर क्लिक करें | डैशबोर्ड पर उपलब्ध MYSY विकल्प चुनें |
| 3 | फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें | आवश्यक जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें |
| 4 | बैंक शाखा का चयन करें | अपनी नजदीकी बैंक शाखा का चयन करें |
| 5 | सबमिट कर पुष्टि प्राप्त करें | आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें |
आवेदन के लिए एसएसओ पोर्टल के सिटीजन एप में उपलब्ध “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY)” आइकन पर क्लिक कर फॉर्म भरना होगा। आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, परियोजना की जानकारी, बैंक शाखा का चयन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा साप्ताहिक बैठक में आवेदनों की समीक्षा कर उन्हें संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और संस्थान स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
| क्रमांक | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) |
| 2 | उद्देश्य | प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना |
| 3 | अधिकतम ऋण राशि | मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण |
| 4 | सेवा व व्यापार ऋण | सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण |
| 5 | ब्याज अनुदान | ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी |
| 6 | मार्जिन मनी | अधिकतम 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का लाभ |
| 7 | सीजीटीएमएसई लाभ | सीजीटीएमएसई शुल्क का पूर्ण पुनर्भरण |
| 8 | पात्र आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष के राजस्थान के मूल निवासी पात्र |
| 9 | आवेदन प्रक्रिया | एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन |
| 10 | आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, मूल निवास, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्वामित्व दस्तावेज |
Published on:
24 Jan 2026 05:00 pm
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