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जयपुर

गलत पेन नंबर से रिटर्न भरा, अब देना होगा दोगुना हर्जाना

ITR filing mistakes: आयकर रिटर्न भरने के बाद भी बकाया बताने के मामले में जिला उपभोक्ता मंच चतुर्थ ने बैंक को दोषी माना है।

जयपुरNov 24, 2019 / 02:45 pm

santosh

income tax return

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जयपुर। ITR filing mistakes: आयकर रिटर्न भरने के बाद भी बकाया बताने के मामले में जिला उपभोक्ता मंच चतुर्थ ने बैंक को दोषी माना है। मंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दोषी मानते हुए उसे परिवादी को एक लाख रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं।
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मामले के अनुसार अग्रवाल फार्म निवासी रामगोपाल गुप्ता ने सितंबर 2016 में परिवाद पेश किया था। परिवादी का कहना था कि उसने वर्ष 2010-11 की आइटीआर फाइल की थी और 50 हजार रुपए का चैक एचडीएफसी बैंक के जरिए आयकर विभाग में जमा कराया था।
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जनवरी 2016 में आयकर विभाग की ओर से मिले पत्र में पता चला कि 2010-11 की आयकर राशि 44620 रुपए बकाया है। एसबीआइ ने जवाब दिया कि परिवादी से उसका सीधा कोई संबंध नहीं है और परिवाद खारिज किया जाए।
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जांच में पता चला कि एसबीआइ ने उक्त राशि परिवादी के पेन नंबर के बयाय अन्य किसी के नंबर से जमा करवा दी थी। जिसकारण परिवादी की आइटीआर में राशि क्रेडिट नहीं हुई।

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