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आज से इनको मिलेगी छूट, नियमों की पालना कर आ जा सकेंगे : जयपुर पुलिस कमिश्रर आनंद श्रीवास्तव

कोरोना से बचना है तो डिस्टेंस बनाकर रखेंसभी धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे

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ips anand shrivastav

ips anand shrivastav

जयपुर. प्रदेश में 20 अप्रेल से कई विभाग और लोगों को छूट मिलने वाली है। इसके चलते सड़क और कई स्थानों पर लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्रर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 20 अप्रेल से गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा अन्य भी प्रतिष्ठान, दुकान, धार्मिक स्थल सहित कई अन्य चीजें लॉक डाउन में बंद ही रहेंगी। कमिश्रर श्रीवास्तव ने कहा कि लोग इस दौरान सोशल डिस्टेङ्क्षसग का पूरा ध्यान रखें और मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से निकलें।

परिचय पत्र के आधार पर ये आ जा सकेंगे

- चिकित्साकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी सरकारी व निजी
- भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी
- बैंक, एटीएम व बीमा कर्मी
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी व हॉकर्स
- दूर संचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता
- पेट्रोल पंप व एलपीजी गैस कर्मचारी
- औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता, कैमिस्ट
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस केवल वर्दी पहने हुए
- जॉब कार्ड के आधार पर मनरेगा श्रमिक
- होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर, केबल सर्विस सेवाएं
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अन्य निर्देश
- सभी मालवाहक वाहन गुड्स व्हीकल खाली या भरे हुए को पास की आवश्यकता नहीं होगी
- अन्य सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वाहनों को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी

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पास के आधार पर इनको रहेगी अनुमति

- किराना प्रोविजनल स्टोर
- फल, सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गीदाना बेचने वाले
- कृषि संबंधी सामान खाद-बीज विक्रेता, कृषि उपकरण व मरम्मत की दुकानें
- राजमार्गों और अन्य स्थानों पर टायर पंचर एवं रिपेयरिंग की दुकानें, पाटर््स की दुकानें
- रेस्टोरेंट, भोजनालय केवल होम डिलेवरी के लिए, राजमार्गों पर ढाबे
- इलेक्ट्रेशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी
- परिवहन सेवाओं के कार्यालय व गोदाम ट्रांसपोर्ट सर्विस
- तेल मिल, चावल मिल, आटा-दाल चक्की
- मशीनें व स्पेयर पाटर््स, खाद-बीज, कीटनाशक निर्माता
- पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां, खादी व कुटीर उद्योग
- ईंट भट्टे, कोल्ड स्टोरेज व भण्डार गृह
- गौशाला, चारा उत्पादन इकाईयां
- शिशु, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए आश्रय स्थल