
जयपुर में हॉस्टल के 66 कमरे सील
हॉस्टल के लिए बनाए 66 कमरे सील
— दो बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
जयपुर। जेडीए (Jaipur JDA ) ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को जोन 5 में अवैध रूप से बनाए गए तीन मंजिला हॉस्टल के 66 कमरों को सील (Jaipur JDA Action Illegal building Sealed) कर दिया। वहीं जेडीए स्वामित्व की करीब 02 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में विश्व नगर न्यू सांगानेर रोड गुर्जर की थडी पर भूखण्ड संख्या 57, 60 व 61 तीनों भूखण्डों को संयुक्त रूप से मिलाकर बिना अनुमोदन तथा बिना जेडीए की स्वीकृति एवं बिना पुनर्गठन करवाए बैसमेन्ट सहित 3 मंजिल का अवैध व्यावसायिक निर्माण कर लिया। हॉस्टल संचालन के लिए 66 कमरे बना लिए गए और फर्नीचर संबंधी कार्य किया जा रहा था। सूचना पर पहले भी जेडीए ने निर्माण कर्ता को नोटिस जारी किए। इसके बाद भी निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण को नहीं रोका गया। इस पर जेडीए ने व्यावसायिक निर्माण के प्रवेश द्वारों, सिढ़ियों, लिफ्ट आदि को इन्जीनियरिंग विंग की सहायता से ईटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताला, सील चपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जेडीए की ओर से जोन-10 के क्षेत्राधिकार नारदपुरा रोड पर पशु हटवाडा के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 02 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर बनायी गई बाउन्ड्रीवाल, कोठरी आदि अवैध कब्जे-अतिक्रमण को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं जगतपुरा में स्थित अनुमोदित आवासीय योजना पामकोर्ट के पास 200 फीट सडक सीमा में बेरीयर, चबूतरा, गुमठी आदि के अवैध कब्जा-अतिक्रमण को हटाया गया।
Published on:
09 Nov 2021 10:28 pm
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