6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan : श्रमिकों के लिए वरदान है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, क्या है जानें

Rajasthan News : महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना-2015 क्या है जानें। यह श्रमिकों के लिए वरदान है।

4 min read
Google source verification
Mahatma Jyotiba Phule Mandi Shramik Kalyan Yojana is a Boon for Rajasthan Workers know what it is

File Photo

Rajasthan News : जयपुर स्थित सूरजपोल अनाज मंडी में पल्लेदार मूलचंद योगी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना-2015 के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते नहीं थकते। मूलचंद योगी ने बताया कि वे मंडी समिति में 10 वर्ष से अधिक समय से पल्लेदार का कार्य कर रहे हैं। मई 2024 में अपनी बिटिया की शादी की थी। शादी खर्च के बोझ से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। पर इस योजना में आवेदन करने पर उन्हें राजस्थान सरकार से 50 हजार की सहायता मिली। जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। वे कहते हैं कि यह योजना उनके जैसे श्रमिकों के लिए वरदान है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना योजना के माध्यम से राज्य सरकार कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों को बच्चे पैदा होने, बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देती है।

मंडी श्रमिकों को इस वर्ष 265 लाख से अधिक की दी आर्थिक सहायता

कृषि विपणन विभाग निदेशक राजेश कुमार चौहान ने बताया कि माह जनवरी-2024 से जुलाई माह तक मंडी समितियों के माध्यम से 672 हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों को 265 लाख 33 हजार 537 रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी महिला हम्माल एवं पल्लेदारों को प्रसूति सहायता, पुरुष को पितृत्व सहायता, महिला के विवाह और पुरुष एवं महिला हम्माल और पल्लेदारों की दो पुत्रों की सीमा तक 50 हजार रुपए प्रति विवाह सहायता दी जाती है। इसी प्रकार मेधावी छात्रों को कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक 2 हजार से 6 हजार तक की छात्रवृत्ति और 20 हजार रुपए तक की चिकित्सा सहायता मुहैया करवाई जाती है।

यह भी पढ़ें -

Rajasthan New District : नया जिला केकड़ी होगा खत्म! मदन राठौड़ के बयान पर रघु शर्मा ने दिया कड़ा जवाब

मंडियां जमा करवा रही अंशदान

राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों का हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों का अंशदान जमा कराना अनिवार्य है। इसके लिए मंडी समितियां को चार श्रेणियां में विभाजित किया गया है। विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडिया द्वारा प्रति श्रमिक 1000 रुपए, ब श्रेणी की मंडियां द्वारा 500 रुपए, स श्रेणी की मंडियां द्वारा 300 रुपए और द श्रेणी की मंडियां द्वारा 200 रुपए प्रति श्रमिक अंशदान जमा करवाया जाता है।

लाडली के विवाह पर 50 हजार की सहायता

योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए प्रति बेटी के विवाह पर 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी प्रदान की जाती है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह पर भी 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सहायता के लिए आवेदक को विवाह से 90 दिन में आवेदन प्रस्तुत करना जरूरी है।

श्रमिकों को 20 हजार रुपए की चिकित्सा सहायता

अनुज्ञप्तिधारी हमाल एवं पल्लेदारों को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 20 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं को 45 दिवस की प्रसूति सहायता

योजना के तहत महिला हम्मालों एवं पल्लेदारों को अधिकतम दो प्रसूतियों पर 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान करके सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए आवेदक को 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

पुरुषों को 15 दिवस का पितृत्व संबल

योजना के तहत पुरुष हम्माल को पितृत्व अवकाश के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके लिए आवेदक को 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

यह भी पढ़ें -

अब ई-कॉमर्स से टक्कर ले रहे राजस्थान के लोकल व्यापारी, ढाई लाख को देंगे रोजगार, जानें कैसे

मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति

1- योजना के तहत जिनके अभिभावक मंडी में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल या पल्लेदार हैं, उनके प्रत्येक बेटे-बेटियों (अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक) को छात्रवृत्ति प्रदान करके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। जिसमें कक्षा 10वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 3 हजार, छात्रा को 3 हजार 500 रुपए, 70 से 80 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 2 हजार, छात्रा को 2 हजार 500 रुपए की छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदान की जाती है।

2- कक्षा 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक वाले छात्र को 5 हजार, छात्रा को 6 हजार, 80 से 90 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 4 हजार, छात्रा को 5 हजार, 70 से 80 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 3 हजार, छात्रा को 4 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

3- स्नातक में अध्यनरत विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर छात्र को 4 हजार, छात्रा को 5 हजार, स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्र को 5 हजार, छात्रा को 6 हजार रुपए की छात्रवृत्ति एकमुश्त देखकर आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है।

यह भी पढ़ें -

Holiday : अजमेर में सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित, आदेश जारी

योजना के लिए पात्रता

1- योजना के तहत हम्मालों एवं पल्लेदार की आयु- 18 वर्ष - 60 वर्ष।
2- राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी।
3- राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1961 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए।
4- राज्य की कृषि मंडियों में निर्धारित कार्य करना आवश्यक शर्त है।
5- अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त नहीं होने पर ही सहायता देय है।

यह भी पढ़ें -

RSSB News : सीईटी स्नातक स्तर परीक्षा पर अपडेट, RSSB अध्यक्ष आलोक राज ने कहीं ये जरूरी बात


बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग