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कांग्रेस सरकार ने दी बड़ी राहत – पंचायतीराज, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की पात्रता में हुआ बड़ा बदलाव

सरपंच, पार्षद चुनाव के लिए खत्म की गई शैक्षणिक योग्यता की पात्रता

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जयपुर

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neha soni

Aug 10, 2019

Major change in eligibility of panchayati raj, urban body election

कांग्रेस सरकार ने दी बड़ी राहत - पंचायतीराज, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की पात्रता में हुआ बड़ा बदलाव

जयपुर।
प्रदेश में आगामी पंचायतीराज, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस सरकार ने पंचायत और नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता तो खत्म कर दिया हैं। बता दें की भाजपा सरकार के शैक्षिक योग्यता पात्रता के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया था।


उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में नहीं होगी कोई मुश्किल
पंचायतीराज, नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी कोई भी मुश्किल नहीं होगी। मौजूदा गहलोत सरकार ने उम्मीदवारों की पात्रताओं को लेकर इसमें बदलाव किया है। अगर आप निरक्षर हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं।


चुनाव लड़ने के लिए अब नहीं है इन पात्रताओं की जरूरत

-भाजपा सरकार ने 2015 में चुनाव लड़ने के नियमों में किया था बदलाव
-2015 में राजस्थान पंचायतीराज अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी सरकार
-राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 के सेक्शन 19 में भी किया गया था बदलाव
-उम्मीदवार के घर में टॉयलेट होना किया गया था जरूरी
-चुनाव लड़ने के लिए लागू की गई थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
-नगरीय निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए 10 वीं क्लास पास होना था जरूरी
-जबकि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास होना किया गया था जरूरी

आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल जनवरी-फरवरी में पंचायत चुनाव करवाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी आधिकारिक घोषणा और डिटेल प्रोग्राम साल के आखिरी महीने में जारी कर देगा। राज्य में अभी कुल 9891 पंचायतें और 295 पंचायत समितियां हैं। इनके पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है।

-कांग्रेस सरकार ने आते ही उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत
-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पटला भाजपा सरकार का निर्णय
-29 दिसंबर 2018 केबिनेट बैठक में बदला गया निर्णय
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2019 किया पेश
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2019 भी किया पेश
-11 फरवरी 2019 को विधानसभा में पारित हुआ बिल
-सरपंच, पार्षद चुनाव के लिए खत्म की गई शैक्षणिक योग्यता
-अब चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं है जरूरी
-अगर आप निरक्षर हैं तो भी लड़ सकते हैं चुनाव

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