
neeraj k.pawan
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नीरज के. पवन को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश प्रशान्त कुमार अग्रवाल ने पवन के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट से कहा कि प्रार्थी 31 मई से जेल में है और उसके खिलाफ अब तक अभियोजन स्वीकृति ही नहीं मिल पाई है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जुलाई में आरोप पत्र पेश कर दिया था लेकिन अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अधीनस्थ अदालत में सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभियोजन स्वीकृति में अभी और समय लगेगा।
एेसे में प्रार्थी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता और उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण में आरोपित की भूमिका को देखते हुए कोर्ट पहले जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर चुका है और केवल जेल में रहने की अवधि के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
Published on:
28 Jan 2017 10:35 am

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