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जयपुर

अब नहीं जमा करवाना होगा तीसरा हथियार,अब दो से अधिक हथियार रख सकेंगे शूटर्स

स्पोर्टस शूटर्स को के लिए गृहमंत्रालय ने दी तीन हथियार रखने की छूट

जयपुरJun 13, 2020 / 02:40 pm

santosh

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now shooters will be able to keep more than two weapons



जयपुर
शूटर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्पोर्टस शूटर्स को बड़ी राहत देते हुए दो से अधिक हथियार रखने की छूट दी है। इससे पहले गृहमंत्रालय ने गत दिनों में आर्म्स एक्ट संशोधन किया था। जिसमें एक वयक्ति के पास दो हथियार ही रखने का प्रावधान किया था। इस संशोधन से पहले यह संख्या तीन थी। लेकिन सरकार ने अब सिर्फ स्पोटर्स शूटर्स को राहत प्रदान करते हुए एक बार फिर आदेश में संशोधन किया है और सिर्फ ऐसे वयक्ति जो शूटर राइफल क्लब के सदस्य है उन्हें दो से अधिक हथियार रखने छूट दी हैं। इससे पहले गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर सभी के लिए हथियारों की संख्या को सीमित करते हुए दो कर दिया था और तीसरे हथियार को जमा करवाने के लिए कहा था। लेकिन अब गृहमंत्रालय ने सिर्फ स्पोर्टस शूटर्स को दो से अधिक हथियार रखने की छूट दी हैं। गृह विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
यह जारी किया स्पष्टीकरण
गृह विभाग ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत स्पष्टीकरण जारी किए है। इसके अनुसार राईफल क्लब या राईफल संगम का सदस्य एक अतिरिक्त 22 बोर राईफल या एक एयर राईफल रख सकता है. इसके अलावा खिलाड़ी शूटर्स को भी धारा 3 ( 3) के तहत एक अतिरिक्त हथियार की छूट में शामिल किया है। ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी शूटर राईफल क्लब का सदस्य नहीं है तो उसे भी छूट में शामिल किया गया है।
-हिमांशु शर्मा

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