गृह विभाग ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत स्पष्टीकरण जारी किए है। इसके अनुसार राईफल क्लब या राईफल संगम का सदस्य एक अतिरिक्त 22 बोर राईफल या एक एयर राईफल रख सकता है. इसके अलावा खिलाड़ी शूटर्स को भी धारा 3 ( 3) के तहत एक अतिरिक्त हथियार की छूट में शामिल किया है। ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी शूटर राईफल क्लब का सदस्य नहीं है तो उसे भी छूट में शामिल किया गया है।