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विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में अब अगली सुनवाई होगी 13 फरवरी को, विधानसभा ने बताया खारिज करने का कारण…

राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे प्रकरण पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में महाधिवक्ता ने विधानसभा सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। इस जवाब में उन 81 विधायकों के नाम बताए गए, जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। साथ ही यह भी बताया गया कि जलदाय मंत्री एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक संयम लोढ़ा और रफीक खान ने पेश होकर दिए थे। उन्होंने खुद सहित 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे।
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जयपुर

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Arvind Palawat

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Updated: 30 Jan 2023, 7:14 PM IST

विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में अब अगली सुनवाई होगी 13 फरवरी को

विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में अब अगली सुनवाई होगी 13 फरवरी को

जयपुर। राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे प्रकरण पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में महाधिवक्ता ने विधानसभा सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। इस जवाब में उन 81 विधायकों के नाम बताए गए, जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। साथ ही यह भी बताया गया कि जलदाय मंत्री एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक संयम लोढ़ा और रफीक खान ने पेश होकर दिए थे। उन्होंने खुद सहित 81 विधायकों के इस्तीफे दिए थे। इनमें से विधायक अमित चाचाण, गोपाल लाल मीणा, चेतन सिंह चौधरी, दानिश अबरार और सुरेश टांक के त्यागपत्र की फोटो कॉपी पेश की गई थी।

यह भी पढ़ें: Rajasthan MLA Resignation: विधायकों के इस्तीफे प्रकरण पर आज फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

विधानसभा की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, जिसके कारण उन्हें खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस पंकज मित्थल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़े। मामले में अब अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

विधानसभा सचिव की ओर से पेश किए गए जवाब जवाब की प्रति उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दी गई। बता दें कि इससे पूर्व 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने पैरवी करते हुए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें विधानसभा सचिव की ओर से न्यायालय में 16 जनवरी को प्रस्तुत हलफनामे में दी गई जानकारी अस्पष्ट होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने इस्तीफा प्रकरण के सभी तथ्य न्यायालय में रिकॉर्ड पर लाने की मांग भी की। इस पर अदालत ने आज का दिन सुनवाई के लिए मुकर्रर कर विधायकों के इस्तीफे प्रकरण के सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही शपथ पत्र भी फिर से पेश करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिव को कहा गया था।