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नई जल कनेक्शन नीति-जयपुर में 400 मल्टीस्टोरी में इसलिए जारी होंगे जल कनेक्शन,,,जलदाय विभाग ने की ये तैयारी

- नई जल कनेक्शन नीति पर नगरीय विकास,स्वायत्त शासन और वित्त विभाग से ली जा रही है टिप्पणी - बीसलपुर के पानी के लिए कनेक्शन की राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम देने के लिए भी उपभोक्ता तैयार

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Water supply - इन फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों के मकानों में 30 अप्रेल को नहीं आएगा पानी, यहां होगी जलापूर्ति

Water supply - इन फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों के मकानों में 30 अप्रेल को नहीं आएगा पानी, यहां होगी जलापूर्ति


जयपुर.

जलदाय विभाग प्रदेश में 500 से ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जल कनेक्शन जारी करने के लिए नई नीति को केबिनेट की मंजूरी के लिए अंतिम रूप दे रहा है। केबिनेट में भेजने से पहले नीति पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, वित्त और विधि विभाग से टिप्पणी ली जा रही है। जिससे ऐनवक्त पर नीति किसी भी कारण से अटके नहीं। हालांकि नीति बनाने के लिए पीएचईडी के मुख्य अभियंता (शहरी) की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों से यह जानकारी भी मिली है कि जयपुर में ही 400 मल्टी स्टोरी ऐसी हैं, जो नई नीति में कनेक्शन लेने के लिए रखे गए प्रावधानों पर खरा उतर रही हैं। इनमें नीति जारी होते ही जल कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे और इनमें रह रही 70 हजार की आबादी को बीसलपुर का पानी मिल सकेगा।

कनेक्शन शुल्क में 5 से 20 प्रतिशत तक की छूट
प्रस्तावित नई जल कनेक्शन नीति के प्रावधानों के तहत मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जल कनेक्शन लेने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रिसाइक्लिंग व रियूज प्लांट व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर विकासकर्ता को कनेक्शन शुल्क में छूट मिलेगी। जल कनेक्शन के लिए दी जाने वाली राशि में 5 से 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

प्यास बड़ी चीज है, टैंकर के लिए रुपए देने के लिए भी तैयार
हाल ही जलदाय मंत्री महेश जोशी से फेडरेशन ऑफ जयपुर अपार्टमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनकुमार जैन व पदाधिकारियों ने मुलाकात की। जैन ने कहा कि जो सासाइटी जल कनेक्शन के लिए नियमानुसार आवेदन करके शुल्क के पेटे 25 प्रतिशत राशि जमा करा देती है। उन सोसाइटियों को कनेक्शन जारी होने तक टेंकरों से पानी उपलब्ध कराने की मांग जलदाय मंत्री से की है।

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इस आकार के भूखंड पर बनी मल्टीस्टोरी में ये करना जरूरी होगा
300 वर्गमीटर से ज्यादा - रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा - रिसाइक्लिंग व रियूज प्लांट
10 हजार वर्गमीटर से ज्यादा- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट