मोदी सरकार को राहत, कांग्रेस को झटका
सियासी घमासान की वजह बनी रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने डील की जांच को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संबंधित जनहित याचहकाएं खारिज करते हुए कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है।
इससे पहले 14 दिसंबर को देश की शीर्ष अदालत ने इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी। गोगोई ने सुनवाई के दौरान 14 नवंबर को रक्षा संबंधी इस डील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत में ऐसे पहुंचा था मामला दरअसल, एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अदालत की निगरानी में डील की जांच कराने की मांग की गई थी। जबकि इसके बाद विनीत ढांडा नाम के एक अन्य अधिवक्ता ने भी ऐसी ही मांग करते हुए अदालत में अर्जी डाली थी।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी रफाल डील के खिलाफ याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि इससे पहले पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और प्रशांत भूषण भी याचिका दायर कर इस तरह की मांग उठा चुके हैं।