चांदना ने बताया कि अक्षत योजना के तहत करीब 40 हजार आशार्थियों को 18 दिसम्बर से जुलाई 2019 तक 83.32 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते ( Unemployment allowance ) के रूप में वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जहां पूर्व सरकार के समय पांच साल में 40 हजार बेरोजगारों को 122 करोड़ रुपए तत्कालीन योजनान्तर्गत वितरित किए गए, वहीं वर्तमान सरकार पहले ही वर्ष में करीब 82 हजार बेरोजगारों को लाभ देने जा रही है। इसी वर्ष दिसम्बर तक करीब 230 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में पात्र युवाओं को वितरित किए जाएंगे।
एक लाख 60 हजार बेरोजगारों को दिया जाएगा भत्ता
चांदना ने बताया कि पिछली सरकार के समय पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब सात लाख थी एवं तब एक लाख बेरोजगारों को ही योजना में शामिल किया गया था, जिनमें से भी पांच साल में केवल लाभ 40 हजार को ही दिया गया।
जबकि वर्तमान सरकार ने एक बार में एक लाख 60 हजार पात्र बेरोजगारों को योजना में शामिल किया है। इनको योजना का लाभ मिलने के बाद अन्य पात्रों को भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि एक भी पात्र आशार्थी का आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा।
विधायक कन्हैयालाल के मूल प्रश्न के जवाब में चांदना ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में एक फरवरी 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500 रुपए प्रतिमाह एवं पुरूष आशार्थी को 3000 रूपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
इस योग्यता पर ही मिलेगा भत्ता
उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग में आशार्थी को पंजीकरण की तिथि से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वह राजस्थान का मूल निवासी हो, उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो, अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग हेतु 30 वर्ष, अनु जाति, जनजाति, विशेष योग्य जन एवं महिला हेतु 35 वर्ष हो, ऎसा आवेदक वांछित समस्त प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र ई-साइन करके अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। विभाग द्वारा वेरीफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात योजना की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले ऎसे पात्र आवेदकों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है।