
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जयपुर जिले की अधीनस्थ अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी यात्रा की अनुमति मांगी गई है। इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं, न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें बिना अनुमति जापान और दक्षिण कोरिया जाने को न्यायालय के आदेशों की अनदेखी बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने प्रार्थना पत्र पेश किया है।
इसमें कहा कि प्रार्थी के खिलाफ भरतपुर के गोपालगढ़ मामले में 30 सितंबर 2013 काे चालान पेश किया गया, यह मामला पिछले 11 साल से पेंडिंग है। प्रार्थी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद और विदेशी निवेशकों को आमंत्रण के लिए उनकी 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी की यात्रा प्रस्तावित है। वे राजकार्य पूरा कर वापस आ जाएंगे।
उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए पूर्व में सावरमल चौधरी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेंडिंग है। इसको लेकर शर्मा की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी कोई नया विवाद नहीं हो इस कारण विदेश जाने की मंजूरी लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।
Updated on:
08 Oct 2024 10:57 am
Published on:
08 Oct 2024 10:57 am
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