जयपुर।
चुनाव आयोग इस बार विधान सभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा भी देगा। जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मतदान से वंचित नहीं रहे। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शुक्रवार को होम वोटिंग सुविधा के विकल्प,कैसे होम वोटिंग का विकल्प ले सकते हैं,किस किस श्रेणी के मतदाता यह विकल्प ले सकते हैं जैसी जानकारियों का एक विडियो जारी किया। गुप्ता ने कहा कि शनिवार शाम तक होम वोटिंग का विकल्प ले सकते हैं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर को फार्म-12 डी भर कर देना होगा। होम वोटिंग की सुविधा 80 पार उम्र के वरिष्ठ नागरिक,40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति और कोविड लक्षण वाले और संक्रमित व्यक्तियों को मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।
गुप्ता ने कहा कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें।
उन्होंने कहा कि पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।