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जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट नाराज, राज्य सरकार पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, मुख्य सचिव से मांगा शपथ पत्र

Rajasthan High Court Order : असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती-2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के जवाब पेश न करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर 25 हजार रुपए रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा कराने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। साथ ही एक सवाल पूछा, पैरवी में ढिलाई की लचर व्यवस्था कब तक चलेगी।

जयपुरMay 01, 2024 / 12:33 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan High Court Angry State Government imposed a Fine of 25 thousand rupees

राजस्थान हाईकोर्ट नाराज, पूछा – पैरवी में ढिलाई की लचर व्यवस्था कब तक चलेगी

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती-2018 के मामले में 25 हजार रुपए जुर्माना जमा कराने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। साथ ही कहा कि कई मामलों में राज्य सरकार को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा जा चुका और कई मामलों में राज्य सरकार पर जुर्माना भी लगाया। एक प्रकरण में आदेश राज्यपाल के पास भेजकर उन्हें भी अवगत कराया जा चुका। राज्यपाल ने भी व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए होंगे। इससे लगता है सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। आज भी कई मामलों में सरकार की ओर से पक्ष रखने कोई नहीं आया। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव से शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण लेना आवश्यक हो गया है।

आखिर सरकार की पैरवी की लचर व्यवस्था कब तक रहेगी जारी

हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों से यह भी पूछा कि आखिर सरकार की पैरवी की लचर व्यवस्था कब तक जारी रहेगी और सरकार ने अपने वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। न्यायाधीश गणेश राम मीना ने मुकेश कुमार मीना की याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में चिकित्सा विभाग ने 5 साल से जवाब पेश नहीं किया।
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सरकार की ओर से कोई नहीं हुआ पेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में प्रार्थी ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में मेरिट में आने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने की शिकायत की। अक्टूबर 2018 और सितबर 2019 में कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए मौका दिया। इसके बावजूद 7 दिसबर 2023 तक न जवाब आया और न सरकार की ओर से कोई पेश हुआ।

आदेश के वक्त कोर्ट में आया आग्रह

अब जब कोर्ट में आदेश लिखाया जा रहा था, एएजी जीएस गिल ने जवाब के लिए फिर समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने न्यायहित में 25 हज़ार रुपए जुर्माने के साथ सरकार को 2 मई तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया।

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