
राजस्थान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगाने पर परिवहन विभाग सख्त
HSRP Alert : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। इसके बाद वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है। संबंधित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क अदा करने पर संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट लगाने की तिथि दी जाएगी। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नबर, इंजन नंबर, तथा चैसिस नबंर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नजर नहीं आई तो उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह नंबर प्लेट केवल एक बार ही प्रयोग की जाती है। वाहन में लगने के बाद ये खुलती नहीं है। बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है। वाहन मालिक इस पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।
अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी।
जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर अवधेश चौधरी ने बताया कि समस्त प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की समय सीमा 30 जून 2024 तक समाप्त हो रही है। इसके साथ ही ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 के लिए 29 फरवरी 2024 तय की गई थी। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक में अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, को 31 मार्च की अंतिम तिथि थी। इसके अलावा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है। उनके लिए 30 अप्रेल 2024 अंतिम तिथि तय की गई है। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है को 31 मई 2024 तक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ-साथ ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा शून्य (0) है, तो उन्हें 30 जून 2024 तक नबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। उपरोक्त समय सीमा अनुसार एचएसआरपी नहीं लगाने पर वाहनों पर जुर्माना एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर अवधेश चौधरी ने कहा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिलने पर 10000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का जिला परिवहन कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की ओर से दरें निर्धारित की गई हैं। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने एक अप्रेल से लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर ई-डीएल व ई-आरसी जारी किए जा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अपने लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की फीस जमा करवा दी है और 31 मार्च तक उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो अपनी जमा करवाई गई राशि 30 अप्रेल तक रिफंड ले सकते हैं। वे वाहन चालक या लाइसेंसधारी जिनकी स्मार्ट कार्ड फीस जमा है और तकनीकी कारणों से स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए है, वे https //jinsharanam.com/transport /smart_ card_fees_refund.html पर आवेदन कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन का एप्लीकेशन नंबर इंद्राज करें। इसके बाद ई-डीएल व ई-आरसी का चयन कर कार्यालय चुनना होगा।
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Published on:
30 Apr 2024 11:53 am
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