scriptRajasthan News : दो साल पहले दौसा में रोकी थी ट्रेन, अब डॉ किरोड़ी मीणा को लेकर हाईकोर्ट का आया ये आदेश  | Rajasthan High Court direction to stop case against Kirodi Lal Meena on Railway statement | Patrika News
जयपुर

Rajasthan News : दो साल पहले दौसा में रोकी थी ट्रेन, अब डॉ किरोड़ी मीणा को लेकर हाईकोर्ट का आया ये आदेश 

रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (आरपीएफ) ने 9 अप्रेल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोकने के आरोप को लेकर याचिकाकर्ता सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया था। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने किरोड़ी लाल मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया।

जयपुरMay 14, 2024 / 02:20 pm

Nakul Devarshi

kirodi lal meena
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा को एक पुराने मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल, एक प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में रेलवे ने राजस्थान हाईकोर्ट में डॉ मीणा के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने की बात कही है। 
रेलवे का यह पक्ष सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में दौसा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोकने के मामले में कृषि मंत्री मीणा के खिलाफ रेलवे कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने किरोड़ी लाल मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया।

ये था पूरा मामला

रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (आरपीएफ) ने 9 अप्रेल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोकने के आरोप को लेकर याचिकाकर्ता सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया था। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका और रेलवे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 
इसी बीच वर्ष 2020 में रेलवे की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट से केस वापस लेने की अनुमति मांगी। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। साथ ही कहा कि रेलवे इस मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहती और इसे जनहित में वापस लेना चाहती।

Hindi News/ Jaipur / Rajasthan News : दो साल पहले दौसा में रोकी थी ट्रेन, अब डॉ किरोड़ी मीणा को लेकर हाईकोर्ट का आया ये आदेश 

ट्रेंडिंग वीडियो