
राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है। उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आश्रित सिटीजन एसएसओ आइडी से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर दो दिन में पेंशन जारी कर दी जाएगी।
राजस्थान 70 से 75 और 75 से 80 साल की उम्र होने तक 5 से 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य है। इसके बाद नियमानुसार आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन और शतायु के बाद डबल पेंशन भी दी जा रही है।
| उम्र | पेंशन भत्ता |
| 70 से 75 साल | 5% |
| 75 से 80 साल | 10% |
80 से 85 साल : 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
85 से 90 साल: 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
90 से 95 साल: 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
95 से 100 साल: 50 प्रतिशत
100 साल से ऊपर: डबल पेंशन
Updated on:
18 Dec 2024 11:05 am
Published on:
18 Dec 2024 11:05 am
