जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से बारां जिले में सहकारिता चुनाव की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो निर्वाचन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई कोटा जोन रिटर्निंग ऑफिसर और कोर्ट जोनल एडिशनल रजिस्टार की रिपोर्ट पर की गई है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथुर के अनुसार तिलम संघ कोटा के सहकारी विकास सहायक हेमराज सिंह चौधरी और क्रय विक्रय सहकारी समिति अकलेरा के लिपिक राम सिंह मीणा को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। माथुर ने बताया कि दोनों की बारां रिटर्निंग अधिकारी ने इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों को चुनाव प्रशिक्षण के लिए 10 नवंबर और 13 नवंबर को उपस्थित होना था। सूचना देने के बाद भी दोनों ही प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए और चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके बाद बारां रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर कोटा आंचलिक रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों कार्मिकों के निलम्बन की अनुशंसा की थी, जिस पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। कोटा आंचलिक अधिकारी को दोनों कार्मिकों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। माथुर के अनुसार राजस्थान राज्य सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 35 के तहत निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ऐसे में संबंधित कर्मचारी की सेवा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निहित हो जाती है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशों की पालना में लैम्प्स और पैक्स के चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव डयूटी में अनुपस्थित होना, अदालत के आदेश की पालना में बाधा उत्पन्न करने के समान है।