28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

SI Paper Leak Case: बर्खास्त SI शोभा राईका सहित 3 आरोपियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में शोभा राईका सहित तीन आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification
supreme court

फोटो- पत्रिका

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राईका सहित तीन आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। इनमें से शोभा राईका व बिजेन्द्र कुमार को पुलिस उपनिरीक्षक पद से बर्खास्त किया जा चुका है।

न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने शोभा राईका, बिजेन्द्र कुमार व सुरेश कुमार को अंतरिम जमानत पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को ट्रायल में सहयोग करने और किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करने की हिदायत दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि आरोपी 31 अगस्त 2024 से हिरासत में है और मामले में चालान पेश हो चुका, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं। इससे अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा सह आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, ऐसे में याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की जाए।

कोर्ट ने शोभा राईका के साथ ही एक अन्य बर्खास्त उप निरीक्षक विजेन्द्र कुमार और मीडिएटर सुरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि शोभा के भाई देवेश व आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राईका जेल में ही रहेंगे।

यह भी पढ़ें : Govt Job: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए नया नियम लागू, अब ऐसे अभ्यर्थियों की सीज होगी SSO आईडी